जीएसटी (वस्तु एव सेवा कर )
वस्तु एव सेवा कर एक ऐसा कर है ,जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु के निर्माण ,बिक्री और प्रयोग पर लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है।
जीएसटी व्यवस्था विश्व के 140 देशों में लागु है। वर्ष 1954 में जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश है।
जीएसटी भारत में 1 जुलाई ,2017 से लागू किया गया। सरकार ने 122 वें संविधान संसोधन विधेयक के रूप में दिसम्बर 2014 में लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया। लोकसभा में 6 मई ,2015 को तथा राज्सभा में 8 अगस्त , 2016 को पारित हुआ।
जीएसटी लागू होने से पूरा देश एक ही दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया।
जीएसटी के तहत कर की कुल पांच तरह की दरें निर्धारित की गयी है 0%, 5%, 12%, 18%, व 28%
जीएसटी कॉउंसिल में कम्पोज़िशन स्कीम में पंजीकरण कराने की सीमा 31 मार्च , 2018 तक बढ़ा दी है।
जीएसटी कॉउन्सिल की 22 वीं बैठक में 27 वस्तुओ पर टैक्स घटाया जाना तय किया गया।
जीएसटी में छूट की सीमा वार्षिक 20 लाख रूपये है।
उत्तराखंड ,हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू -कश्मीर जैसे विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में यह सीमा 10 लाख रूपये है।
जीएसटी कॉउन्सिल की 22 वीं बैठक में 27 वस्तुओ पर टैक्स घटाया जाना तय किया गया।
जीएसटी में छूट की सीमा वार्षिक 20 लाख रूपये है।
उत्तराखंड ,हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू -कश्मीर जैसे विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में यह सीमा 10 लाख रूपये है।
जीएसटी दरें : कुल वर्गीकृत वस्तुएँ 1350
1 - नो टैक्स - के अंतर्गत तजा मास ,मछली, चिकन, अंडे ,दूध, छाछ ,दही , प्राकृतिक शहद ,ताजे फल और सब्जिया ,आटा ,बेसन ,रोटी , नमक ,डाक टिकट , न्यायायिक कागजात , मुद्रित किताबे , समाचार पत्र , चूड़ियाँ ,हथकरघा आदि।
2 - 5 फीसद टैक्स -फिश फिल्लेट ,क्रीम , मिल्क पाउडर , ब्रांडेड पनीर , जमी हुई सब्जियाँ , काफी , चाय , मसाले , पिज़्ज़ा रोटी ,रस्क , साबूदाना , केरोसिन , कोयला , दवाईयां ,स्टेंट , लाइफबोलेट जैसे आइटम।
3 - 12 फीसद टैक्स - जमे हुए मास उत्पाद , मक्खन , पनीर, घी , पैक किये गए फार्म मेवे , पशु वसा , सॉसेस , फलो के रस , नमकीन , आयुर्वेदिक दवाएं , टूथ पाउडर , रंग भरने वाली किताबे , चित्रित किताबे , छतरी , सिलाई मशीन ,सेलफोन।
4 - 18 फीसद टैक्स -स्वाद युक्त परिक्रष्ट चीनी , पास्ता , कॉर्नफ्लेक्स , पेस्ट्री और केक , संरक्षित सब्जियाँ , जैम , सॉस ,सूप ,आइसक्रीम , त्वरित भोजन मिक्स , खनिज पानी , नोटबुक , स्टील उत्पाद , मुद्रित सर्किट , कैमरा स्पीकर और मॉनिटर आदि।
5 - 28 फीसद टैक्स - चिवंगम , गुड़ ,चॉकलेट जिसमे कोको न हो , वेफल्स ,वेफर्स , पैन मसाला , वातित पानी , पेंट , परफ्यूम्स , शेविंग क्रीम ,
शैम्पू , डाई , सन्सक्रीन , वॉलपेपर , सिरेमिक टाइल्स , वाटर हीटर्स , डिशवॉशर , वजन मशीन , वाशिंग मशीन , एटीएम , बेन्डिंग मशीन , ऑटोमोबाइल्स , मोटरसाइकिल ,व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान और नौका आदि।
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